30 अप्रैल तक NFSA के पात्र हितग्राहियों की शत-प्रतिशत eKYC सुनिश्चित करें - कलेक्टर सोनिया मीना
एके एन न्यूज़ नर्मदापुरम। भारत शासन एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची धारकों का ई केवाईसी किया जाकर दोहरी, अपात्र, साइलेंट राशन कार्डों का पोर्टल से विलोपन किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अंतर्गत 8 लाख 32 हजार 718 हितग्राहियों में से कुल 6 लाख 73 हजार 894 पात्र हितग्राहियों की ई केवाईसी की जा चुकी है।
उक्ताशय के संबंध में कलेक्टर सोनिया मीना ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने अनुविभाग अंतर्गत 30 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों का शत-प्रतिशत eKYC पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस दिशा में जिले में विशेष अभियान चलाया जाए, जिसका संचालन 30 अप्रैल 2025 तक सतत रूप से किया जाकर शेष बचे हुए हितग्राहियों का ई केवाईसी किया जाए।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त अभियान के अंतर्गत पात्रता पर्ची धारक समस्त हितग्राहियों की पहचान कर उनका समय-सीमा में eKYC किया जाना आवश्यक है। ई केवाईसी के लिए शेष हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय एवं JSO लॉगिन पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हितग्राहियों को चिन्हित कर eKYC की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
जारी निर्देशों के अनुसार, अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु उचित मूल्य दुकान विक्रेता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं वार्ड प्रभारी का संयुक्त दल गठित किया जाए। यह दल ग्रामवार एवं मोहल्लावार केम्प आयोजित कर शेष हितग्राहियों का eKYC सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक केम्प की तिथि एवं स्थल की पूर्व सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि अधिकतम हितग्राही इसका लाभ ले सकें।
eKYC के दौरान यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो, वह स्थायी रूप से प्रवास पर गया हो (जैसे विवाह आदि कारणों से) या उसका नाम डुप्लीकेट पाया गया हो, तो ऐसी प्रविष्टियों का विलोपन "एम राशन मित्र पोर्टल" पर स्थानीय निकाय के लॉगिन के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
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