मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
पेट्रोल पंप पर हेलमेट होगा अनिवार्य, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालो पर की जाएगी कार्यवाही
मोटरयान प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में तहसीलवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त
नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिले में दो पहिया वाहन चालकों की सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी अधिकारियों की ड्यूटी संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशानुसार प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक एवं वाहन सवारी को आई.एस.आई.मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट के वाहन चलाना सड़क दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु की संभावना को बढ़ाता है।
जारी आदेशानुसार कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा नर्मदापुरम नगर, ग्रामीण क्षेत्र एवं डोलरिया के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं डीएसपी ट्रैफिक, इटारसी एवं केसला उपनिरीक्षक सुनील घावरी पिपरिया क्षेत्र के लिए सहायक उपनिरीक्षक महेश धुर्वे, सिवनी मालवा में सहायक उपनिरीक्षक बलराम सिरसाम, सोहागपुर में सूबेदार विनय अडल, माखननगर में थाना प्रभारी (ट्रैफिक) श्रीमती सुनीता पटेल तथा बनखेड़ी में टी.एस.आई. हिमांशु जैन को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित क्षेत्र में पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण करें तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 129/177 के तहत नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करें।
साथ ही प्रभारी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे दो पहिया वाहनों के डीलरों और हेलमेट विक्रेताओं से समन्वय कर पेट्रोल पंपों पर हेलमेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
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