एके एन न्यूज़ एडिटर इन चीफ
कलेक्टर ने 3 व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नर्मदापुरम। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत तीन प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से दो अनावेदकों को थाना में साप्ताहिक हाजिरी हेतु आदेशित किया गया है तथा एक अनावेदक के विरुद्ध धारा 129 के अंतर्गत प्रतिरोधात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार थाना देहात नर्मदापुरम अंतर्गत जितेन्द्र उर्फ जित्तू कीर पिता पुरुषोत्तम कीर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम निमसाडिया को आगामी तीन माह तक प्रत्येक मंगलवार देहात थाना नर्मदापुरम में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है। इसी प्रकार थाना माखननगर अंतर्गत बंटू उर्फ विशाल पिता सरवन कुचबंदिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी नसीराबाद रोड, तहसील माखननगर को भी प्रत्येक मंगलवार को आगामी तीन माह तक थाना देहात नर्मदापुरम में हाजिरी देने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।
साथ ही थाना माखननगर अंतर्गत विष्णु उर्फ राहुल पिता राजू कहार, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम रजौन, तहसील माखननगर, जिला नर्मदापुरम के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 129 के तहत कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी नर्मदापुरम को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
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