मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
अंततः पीएमश्री हाई स्कूल हथवास को संभागायुक्त ने किया निलंबित
शिक्षिका द्वारा बार-बार अभद्र एवं अनुचित व्हाट्सऐप मैसेज करने संबंधी शिकायत की थी
प्रारंभिक जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित जांच समिति ने की
जांच में शिकायत सत्य प्रमाणित पाई गई, फिर हुईं कारवाई
एके एन न्यूज नर्मदा पुरम। संभागायुक्त नर्मदापुरम संभाग द्वारा पीएमश्री हाई स्कूल हथवास जिला नर्मदापुरम को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नर्मदापुरम नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव के मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
गौरतलब है कि कलेक्टर जिला नर्मदापुरम द्वारा पत्र क्रमांक आई/523622/2025 दिनांक 28.09.2025 के माध्यम से सुरेश कुमार श्रीवास्तव, उमाशि शिक्षक /प्रभारी प्राचार्य पीएमश्री हाईस्कूल हथवास जिला नर्मदापुरम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित कर प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती निधि अग्रवाल प्राथमिक शिक्षक शासकीय पीएमश्री हथवास वि.बं. पिपरिया द्वारा सुरेश कुमार श्रीवास्तव, उमाशि शिक्षक प्रभारी प्राचार्य पीएमश्री हाई स्कूल हथवास जिला नर्मदापुरम के विरुद्ध बार-बार अभद्र एवं अनुचित व्हाट्सऐप मैसेज (स्क्रीन शॉट) करने संबंधी शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत की प्रारंभिक जांच जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा गठित जांच समिति से कराई गई। जांच में शिकायत सत्य प्रमाणित पाई गई। शाला में पदस्थ अन्य 08 से अधिक शिक्षिकाओं/ शिक्षकों द्वारा श्रीवास्तव के विरुद्ध रात्रि के समय अनुचित मैसेज करने एवं प्रताडित करने संबंधी शिकायत की पुष्टि की गई।
उपरोक्तानुसार कलेक्टर जिला नर्मदापुरम के प्रस्ताव/प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें सुरेश कुमार श्रीवास्तव, उमाशि शिक्षक प्रभारी प्राचार्य पीएमश्री हाई स्कूल हथवास जिला नर्मदापुरम के संबंध में प्रतिवेदित आरोप अत्यंत ही ऐसा गंभीर कदाचरण एवं अनुशासन हीनता की श्रेणी के परिलक्षित होते हैं।
अतः कलेक्टर जिला नर्मदापुरम के उपरोक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों की गंभीरता के दृष्टिगत सुरेश कुमार श्रीवास्तव, उमाशि शिक्षक/प्रभारी प्राचार्य पीएमश्री हाई स्कूल हथवास जिला नर्मदापुरम को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नर्मदापुरम नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव के मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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