एके एन न्यूज एडिटर इन चीफ
कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की बड़ी कार्यवाही
नकली उर्वरक विक्रय करने पर इटारसी के विक्रेता चौरे ब्रदर्स एवं सिवनी मालवा के शुभ एग्रो पर हुई एफआईआर दर्ज
नर्मदापुरम// जिले में अमानत खाद एवं उर्वरक के विक्रय एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने की निर्देश कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए इटारसी स्थित निजी उर्वरक एवं खाद वितरण केंद्र चौरे ब्रदर्स के संचालक मनोज चौरे के खिलाफ अमानक एवं नकली उर्वरक के भंडारण और बिक्री के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत पुलिस थाना इटारसी में की गई।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग के निरीक्षको द्वारा उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रेता प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और गुणवत्ता परीक्षण के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के नमूने लिए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय करने पर चौरे ब्रदर्स इटारसी के प्रोपराइटर मनोज चौरे के विरूद्ध पुलिस थाना इटारसी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उवर्रक निरीक्षक सुश्री जयश्री देशमुख द्वारा खाद-बीज की दुकानो का निरीक्षण के दौरान इटारसी में संचालित उर्वरक प्रतिष्ठान- चौरे ब्रदर्स में भंडारित उवर्रक-जिंक सल्फेट 33% (निर्माता कंपनी नेक्सस न्यूट्री साइंस लिमिटेड केरला) का नमूना लिया जाकर, उर्वरक में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा की जांच हेतु उवर्रक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला- उज्जैन को भेजा गया था। इस जिंक सल्फेट की थैली पर उल्लेख अनुसार इसमें जिंक 33% सल्फर 15% पाया जाना था, किंतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन से प्राप्त रिपोर्ट में पोषक तत्व जिंक 0% सल्फर 0% पाया गया है। उपसंचालक कृषि द्वारा उक्त अमानक उर्वरक जिंक सल्फेट 33% के शेष स्कंध का जिले में भंडारण क्रय-विक्रय एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया और उर्वरक व्यापारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर देने उपरांत, किसानो को नकली खाद बेचने वाले कृत्यकर्ता चौरे ब्रदर्स के प्रोपराइटर मनोज चौरे के विरूद्ध पुलिस थाना इटारसी में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश उर्वरक निरीक्षक को दिए गए। उवर्रक निरीक्षक द्वारा प्रकरण में गत दिवस पुलिस थाना इटारसी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 0798/2025 दर्ज किया गया है।
इसी प्रकार उवर्रक निरीक्षक डॉ. राजीव यादव द्वारा खाद-बीज की दुकानो का निरीक्षण के दौरान सिवनी मालवा में संचालित उर्वरक प्रतिष्ठान- शुभ एग्रो में भंडारित उवर्रक-जिंक सल्फेट 33% (निर्माता कंपनी एपेक्स फर्टीलाइजर प्रा.लिमिटेड भरूच ) का नमूना लिया जाकर, उर्वरक में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा की जांच हेतु उवर्रक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला. किस्टल आइ.टी.पार्क के सामने रिंग रोल चौराह इन्दौर( म.प्र. ) को प्रेषित किया गया था। इस जिंक सल्फेट की थैली पर उल्लेख अनुसार इसमें जिंक 33% सल्फर 15% पाया जाना था, किंतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला किस्टल आइ.टी.पार्क के सामने रिंग रोल चौराह इन्दौर( म.प्र. ) से प्राप्त रिपोर्ट में पोषक तत्व जिंक 2.82% सल्फर 13.89% पाया गया है। उपसंचालक कृषि द्वारा उक्त अमानक उर्वरक जिंक सल्फेट 33% के शेष स्कंध का जिले में भंडारण क्रय-विक्रय एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया और उर्वरक व्यापारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर देने उपरांत, किसानो को नकली खाद बेचने वाले कृत्यकर्ता शुभ एग्रो सिवनी मालवा के प्रोपराइटर नितिन रघुवंशी पुलिस थाना सिवनी मालवा में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश उर्वरक निरीक्षक को दिए गए। उवर्रक निरीक्षक द्वारा प्रकरण में आज दिनांक 11/10/2025 को पुलिस थाना सिवनी मालवा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 0526/2025 दर्ज किया गया है।
उप संचालक कृषि जे आर हेडाऊ द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रेताओं द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी या गड़बड़ी की सूचना विभाग को दें। अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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