मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
भावांतर योजना से किसानों को सोयाबीन फसल बेचने पर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ
शासन द्वारा एमएसपी और मंडी में विक्रय की गई उपज का अंतर सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जायेगा जमा
एके एन न्यूज नर्मदापुरम/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर भुगतान योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को यदि फसल की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दर पर होती है, तो उस अंतर की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले में योजना की व्यापक जनजागरूकता हेतु कृषि विभाग द्वारा किसान संगोष्ठियों, किसान चौपालों, खेत पाठशालाओं एवं रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड पिपरिया के ग्राम डाबका में कृषि विभाग की कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री सभ्यता महोबिया द्वारा किसानों के मध्य भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने किसानों को योजना के उद्देश्य, पात्रता, पंजीयन प्रक्रिया एवं लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों को ई-उपार्जन पोर्टल पर 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध है। किसान भाई अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (कियोस्क), सहकारी समिति या एमपी किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं।
कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे समय पर पंजीयन कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

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