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Wednesday, 19 November 2025

बाल श्रमिक को कार्यस्थल से विमुक्त कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया बाल श्रम करवाते पाए जाने पर अभियुक्त पर 25 हजार रुपए जुर्माना अधिरोपित

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 

 

बाल श्रमिक को कार्यस्थल से विमुक्त कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया

बाल श्रम करवाते पाए जाने पर अभियुक्त पर 25 हजार रुपए जुर्माना अधिरोपित



नर्मदापुरम।  बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 के तहत 26 सितंबर 2025 को नगरीय क्षेत्र पिपरिया का जिला टास्क फोर्स ‌द्वारा बाल श्रम जनजागरुकता एव निरीक्षण हेतु भ्रमण किया गया।

 भ्रमण के दौरान मंगलवारा बाजार पिपरिया में स्थित सस्थान राहूल बूट हाउस नियोजक श्री शंकरलाल पारवानी के यहाँ एक बाल श्रमिक कार्यरत पाया गया। श्रम निरीक्षक सुश्री सरिता साहू द्वारा अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण संपादित कर बाल श्रमिक को कार्यस्थल से विमुक्त कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में श्रम निरीक्षक ‌द्वारा अधिनियम अंतर्गत संस्थान में बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाने पर अभियोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के समक्ष दायर किया गया। 

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर 25 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया। उक्त जुर्माना बाल पुर्नवास कोष होशंगाबाद में जमा किया जायेगा एवं उक्त राशि की बाल श्रमिक के नाम पर एफ डी. की जावेगी। उक्त कार्यवाही में सुश्री सरिता साहू, श्रम निरीक्षक, श्रीमती मंजूला जैन दुबे, सुपरवाईजर पंचम सिंह नागवंशी, प्रभारी प्राचार्य, मेहन्द्र कुमार गौर, प्रधान अरंक्षक भी सम्मिलित रहे।



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