मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 23 दिसंबर को किया जायेगा मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कलेक्टर ने SIR-2026 के तहत जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा अनमेप्ड मतदाताओं को समयबद्ध तरीके से नोटिस प्रदाय किए जाने के दिए निर्देश - AKN News India

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Friday, 19 December 2025

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 23 दिसंबर को किया जायेगा मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कलेक्टर ने SIR-2026 के तहत जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा अनमेप्ड मतदाताओं को समयबद्ध तरीके से नोटिस प्रदाय किए जाने के दिए निर्देश


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 23 दिसंबर को किया जायेगा मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन

कलेक्टर ने SIR-2026 के तहत जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा

अनमेप्ड मतदाताओं को समयबद्ध तरीके से नोटिस प्रदाय किए जाने के दिए निर्देश


नर्मदापुरम// मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 23 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। शुक्रवार को sir 2026 के तहत की जा रही कार्यवाहियों की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने समीक्षा की। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन पांडे, एनएलएमटी  पंकज दु निर्वाचन सुपरवाइजर  कैलाश दुबे उपस्थित रहे। साथ ही नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।

अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करें सभी ईआरओ

बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए की एस आई आर 2026 के तहत अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएं। जिससे वे निर्धारित समयावधि में ईआरओ कार्यालय पहुंच कर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसके लिए उचित कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से मतदाताओं को नोटिस प्रदाय कर उनकी तामिली लिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि अनमैप्ड मतदाताओं को प्रदाय किए जाने वाले नोटिस पर ही दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक भी अंकित की जाएगी उक्त दिनांक पर उपस्थित होकर मतदाता अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस दौरान ईआरओ कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आने वाले मतदाताओं की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।  कलेक्टर ने निर्देश दिए की नोटिस की तामीली किए जाने से लेकर दावे आपत्ति प्राप्त किए जाने तक की प्रक्रिया के लिए सभी बीएलओ सहित अन्य निर्वाचन अमले को कार्योन्मुख किया जाए।

एसआईआर के दौरान लगने वाले सांकेतिक दस्तावेज (सम्पूर्ण नहीं)

केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी / पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी / स्थानीय निकाय / बैंक / डाकघर / एलआईसी / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र / प्रमाण-पत्र / दस्तावेज़, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, -वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र, आधार के लिए, आयोग के दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

फार्म 6 के माध्यम से नवीन पात्र मतदाता भी जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में अपना नाम

बैठक के दौरान बताया गया की 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु नवीन पात्र मतदाता भी फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। इस हेतु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अपना फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र मतदाता भी फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि फार्म 6 भरे जाने की निर्धारित प्रक्रिया के दौरान दिव्यांगजन, युवा, ट्रांसजेंडर एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता में रखें। इसके अतिरिक्त मतदाता फॉर्म 8 भरकर संशोधन अथवा नाम ट्रांसफर हेतु भी आवेदन कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है की बीएलओ अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर ऐसे नागरिकों का चिन्हांकन भी सुनिश्चित करें जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज होना है। मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप एवं ऑनलाइन माध्यम voters.eci.gov.in के माध्यम से भी आवेदन सकते हैं।

10984 मतदाताओं को पहुंचाए जायेंगे नोटिस

बैठक के दौरान बताया गया कि 23 दिसंबर से नर्मदापुरम जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा होशंगाबाद पिपरिया एवं सोहागपुर के 10984 ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका विवरण एसआईआर 2003 के अनुरूप अप्राप्त रहा (अनमैप्ड मतदाता) ऐसे मतदाताओं की सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से की जाएगी जहां मतदाताओं को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त जिले में मृत, अनुपस्थित, शिफ्टेड अथवा दोहरी प्रविष्टि की श्रेणी में आने वाले  39335 मतदाताओं के नाम  23 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप सूची में शामिल नहीं किया जाएंगे।

मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद अब जिले में मतदान केंद्र 1187 से बढ़कर 1283 हो जाएंगे

नर्मदापुरम जिले के मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के पश्चात जिले में 96 मतदान केंद्र बढ़ जाएंगे जिससे जिले में  कुल 1283 मतदान केंद्र हो जाएंगे। जिनमें विधानसभा क्षेत्र 136- सिवनी मालवा अंतर्गत 335, विधानसभा क्षेत्र 137 होशंगाबाद अंतर्गत 266, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138 सोहागपुर अंतर्गत 339, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 139 पिपरिया अंतर्गत 333 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।  वहीं युक्तियुक्तकरण के पूर्व विधानसभा क्षेत्र 136- सिवनी मालवा अंतर्गत 318, विधानसभा क्षेत्र 137 होशंगाबाद अंतर्गत 238, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138 सोहागपुर अंतर्गत 314, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 139 पिपरिया अंतर्गत 317 मतदान केंद्र थे।

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