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Saturday, 3 January 2026

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत 2 आरोपी को जिला बदर किये जाने के आदेश जारी किये


 एके एन न्यूज नर्मदा पुरम 


कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत

2 आरोपी को जिला बदर किये जाने के आदेश जारी किये



नर्मदापुरम/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कुल 02 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए हैं। उक्‍त आदेशानुसार 02 प्रकरण में आरोपीयों को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

जारी आदेशानुसार शिवा उर्फ डान उर्फ अनूप मेषकर आ.रामचरण मेषकर 32 वर्ष निवासी कुचबंदिया मोहल्ला, बालागंज नर्मदापुरम को 01 वर्ष की अवधि हेतु जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार अजय नरवरिया उर्फ नागिन आ.शंकरलाल' नरवरिया,उम्र 26 वर्ष निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पास, आदमगढ, नर्मदापुरम को भी 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।


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