*दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करें - नर्मदापुरम पुलिस*
नर्मदापुरम !सड़क दुर्घटना मे घायलों की मदद करें और कानूनी दिक्कत से सुरक्षा के साथ प्रशासन से सम्मान भी प्राप्त करें यह अपील नर्मदापुरम पुलिस ने किया है । हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022” के अंतर्गत शासन द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया है
जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के दौरान अनेक नागरिकों की मृत्यु एवं गंभीर चोट के प्रकरण सामने आते हैं। पूर्व में अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फंड से 25 हजार रूपए की राशि दी जाती थी। वर्तमान में इसके स्थान पर “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022” लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इस योजना के अंतर्गत अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
पीड़ित/आश्रित निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार अथवा एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल के उपचार संबंधी दस्तावेज, घायल/मृतक की पहचान एवं पते से संबंधित अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर की प्रति, मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा गंभीर चोट की स्थिति में एमएलसी रिपोर्ट एवं अंतिम प्रतिवेदन तहसीलदार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। दावा अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा 30 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर द्वारा 15 दिवस के भीतर आदेश पारित कर सहायता राशि का भुगतान कराया जाएगा तथा प्रकरण की रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजी जाएगी।
यातायात पुलिस नर्मदापुरम द्वारा आमजन से अपील की गई है कि हिट एंड रन (अज्ञात वाहन से घटित दुर्घटना) से संबंधित सड़क दुर्घटना होने पर तुरंत पुलिस एवं प्रशासन से संपर्क करें , ताकि पात्र पीड़ितजन समय पर योजना से सहायता राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।

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