स्कूली बच्चों के आधार अपडेट हेतु अप्रैल में चलेगा विशेष अभियान सीईओ जिला पंचायत ने दिए निर्देश 01 से 30 अप्रैल तक स्कूलों में आयोजित होंगे विशेष 'अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट' (MBU) शिविर नाम, जन्मतिथि और लिंग सुधार में 'लिमिट क्रॉस' होने पर अपनानी होगी विशेष प्रक्रिया सीईओ जिला पंचायत ने बैंक, डाकघर और विभागीय केंद्रों की एजेंसीवार समीक्षा कर सेवा गुणवत्ता सुधारने के दिए निर्देश - AKN News India

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Friday, 20 February 2026

स्कूली बच्चों के आधार अपडेट हेतु अप्रैल में चलेगा विशेष अभियान सीईओ जिला पंचायत ने दिए निर्देश 01 से 30 अप्रैल तक स्कूलों में आयोजित होंगे विशेष 'अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट' (MBU) शिविर नाम, जन्मतिथि और लिंग सुधार में 'लिमिट क्रॉस' होने पर अपनानी होगी विशेष प्रक्रिया सीईओ जिला पंचायत ने बैंक, डाकघर और विभागीय केंद्रों की एजेंसीवार समीक्षा कर सेवा गुणवत्ता सुधारने के दिए निर्देश


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


स्कूली बच्चों के आधार अपडेट हेतु अप्रैल में चलेगा विशेष अभियान सीईओ जिला पंचायत ने दिए निर्देश

01 से 30 अप्रैल तक स्कूलों में आयोजित होंगे विशेष 'अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट' (MBU) शिविर

नाम, जन्मतिथि और लिंग सुधार में 'लिमिट क्रॉस' होने पर अपनानी होगी विशेष प्रक्रिया

सीईओ जिला पंचायत ने बैंक, डाकघर और विभागीय केंद्रों की एजेंसीवार समीक्षा कर सेवा गुणवत्ता सुधारने के दिए निर्देश


नर्मदापुरम// जिले के नागरिकों को आधार सेवाओं का निर्बाध लाभ दिलाने और तकनीकी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आज कलेक्टर कार्यालय के रेवा सभाकक्ष में 'तृतीय जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति' की बैठक आयोजित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (CEO ZP) की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में आधार सेवाओं की पहुंच और यूआईडीएआई के नए कड़े प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

बच्चों के लिए एक माह का विशेष 'एमबीयू' मिशन

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक जिले के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में विशेष अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) अभियान चलाया जाएगा। सीईओ जिला पंचायत ने शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट शत-प्रतिशत पूर्ण कराएं। बच्चों का समय पर अपडेट न होने पर आधार निष्क्रिय होने का जोखिम रहता है।

बैठक के प्रमुख निर्देश:

   बैंकों में आधार केंद्रों का विस्तार: अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक (LDM) को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक नगरीय निकाय की कम से कम एक बैंक शाखा में आधार केंद्र का संचालन सुनिश्चित करें। इसके लिए डीएलबीसी के माध्यम से आवश्यक समन्वय कराया जाए। तहसील स्तर पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लंबित नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए गए।

घर पर आधार सुविधा: चलने फिरने में असक्षम मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित सेवा शुल्क (700/- रुपये जीएसटी सहित) पर 'होम एनरोलमेंट' की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 1947 या help@uidai.gov.in पर अनुरोध दर्ज किया जा सकता है। बैठक के उपरांत यूआईडीएआई (UIDAI) के प्रतिनिधि निकेत दीवान द्वारा जिले के आधार ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि आधार में सुधार के लिए अब सीमा (Limit) निर्धारित है:

नाम सुधार: केवल दो बार की अनुमति है। सीमा समाप्त होने पर विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी।

जन्मतिथि और लिंग सुधार: जीवन में केवल एक बार ही संभव है। यदि सीमा समाप्त हो चुकी है, तो रिजेक्शन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल या 1947 पर कॉल कर 'S.R.N' नंबर प्राप्त करना होगा।

बायोमेट्रिक अपवाद: दिव्यांगजनों (जिनकी उंगलियां या आंखें नहीं हैं) के नामांकन के लिए केवल 'सुपरवाइजर' को अधिकृत किया गया है। प्रशिक्षण सत्र में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक संदीप कुमार चौरसिया ने ऑपरेटरों को निर्देशित किया कि वे नागरिकों से निर्धारित शुल्क ही लें और दस्तावेजों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (WCD), इंडिया पोस्ट एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जिला प्रमुख तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



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