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Saturday, 14 March 2026

मार्च-अप्रैल माह के राशन का होगा एकमुश्त वितरण पीओएस मशीन पर दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


मार्च-अप्रैल माह के राशन का होगा एकमुश्त वितरण

पीओएस मशीन पर दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य


नर्मदापुरम.। मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पात्र परिवारों को मार्च-अप्रैल एवं मई जून माह में दो-दो माह की राशन सामग्री का अग्रिम आवंटन एवं वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

 जिसमें मार्च एवं अप्रैल माह का एकमुश्त वितरण 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक एवं मई एवं जून माह का वितरण 01 मई से 31 मई 2026 तक किया जाना है। NFSA अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री एकसाथ वितरित कराई जा रही है। इसके लिए हितग्राही उचित मूल्य दुकानों पर लगायी गयी पीओएस मशीन से एकबार मार्च माह के लिए तथा दूसरी बार अप्रैल माह के लिए इस प्रकार कुल 02 बार मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर बॉयोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। 02 बार अंगूठा लगाने के बाद उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा हितग्राही को दोनो माहों की राशन सामग्री एकसाथ दी जावेगी।

NFSA अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों से अपील है कि उचित मूल्य दुकान से दो बार बॉयोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा लगाकर) करके अपनी मार्च एवं अप्रैल दोनो माह की पात्रतानुसार राशन सामग्री एवं मशीन से निकाली गई 02 पावती भी प्राप्त करें। जिसमें जिले के कुल 207594 पात्र परिवारों के कुल 831238 हितग्राहियों को वितरण किया जाना है। जिले में शासकीय उचित मूल्य कानों से दो-दो माह (मार्च-अप्रैल एवं मई जून 2026) पात्रतानुसार अन्त्योदय परिवार को कुल खाद्यान्न (गेहूँ चावल) 70 कि.ग्राम प्रति परिवार (निःशुल्क), नमक 2 कि.ग्रा. (सह-शुल्क 2 रूपये) तथा प्राथमिकता श्रेणी अन्तर्गत खाद्यान्न (गेहूँ चावल) 10 कि.ग्रा. प्रति सदस्य एवं नमक 2 कि.ग्रा. (सह-शुल्क 2 रूपये) मात्रा में राशन वितरण किया जा रहा है।

पात्र परिवारों द्वारा ध्यान देने योग्य बातें:-परिवार के शेष सदस्यों की EKYC अनिवार्य करायें। मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्रेषित सूचना से वितरित राशन सामग्री का मिलान किया जाए, राशन सामग्री प्राप्त करते समय पीओएस मशीन से जारी 02 पावती अवश्य प्राप्त करें।

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