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Saturday, 4 April 2026

नरवाई जलाने पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR, 62,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई प्रस्तावित


मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


 

नरवाई जलाने पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR, 

62,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई प्रस्तावित


नर्मदापुरम// जिले में नरवाई (पराली) जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद ग्राम ठूठा- दहलवाडा, तहसील पिपरिया में नरवाई जलाने के मामले पर तथा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए 12 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं 62,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम ठूठा -दहलवाडा में 02 अप्रैल 2026 को नरवाई में आग लगने की सूचना ग्राम कोटवार एवं ग्रामीणों के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके पश्चात हल्का पटवारी, ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कृषि विकास अधिकारी एवं ग्राम कोटवार की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के दौरान स्थल पर नरवाई जलाने के अवशेष पाए गए, जिससे प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई।

उल्लेखनीय है कि जिले में विगत एक माह से नरवाई नहीं जलाने के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दीवार लेखन, समाचारों, ग्राम चौपाल एवं किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ कृषकों को नरवाई का उचित प्रबंधन करने, जैसे भूसा बनाने अथवा कटाई के तुरंत बाद अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है, ताकि खेतों में आग लगने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।


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