आबकारी विभाग अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी
2 पेटी अंग्रेजी शराब एवं 40 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब 3000 किलोग्राम महुआ लहान जप्त
अवैध शराब परिवहन करते हुए दो स्कूटी जप्त
आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 232000/- रुपए बताई गई है।
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविन्द सागर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को वृत्त नर्मदापुरम शहर में आबकारी दल द्वारा ग्राम पवारखेड़ा के समीप एनएच 69 पर दो बिना नंबर की दोपहिया स्कुटी वाहन से 2 पेटी ओसी व्हिस्की एवं 35 पाव इंपिरियल ब्लू व्हिस्की जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
वहीं इटारसी शहर में कार्यवाही करते हुए आबकारी दल द्वारा महुआ लहान एवं 40 लीटर हाथभट्टी शराब जप्त की है। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹232000/- है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सूयस फौजदार, आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, आबकारी आरक्षक विकास लोखंडे, राजा सैनी, मदन सिंह रघुवंशी, रघुवीर प्रसाद निमोदा एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी।
मनोज सोनी editor-in-chief


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