पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा'
अत्यंत गंभीर रोगियों / दुर्घटना पीडितों को विशेष चिकित्सकीय उपचार हेतु
देश के उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित परिवहन किया जा सकेगा
नर्मदापुरम। 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा' के संचालन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देश। जारी किये गये हैं। इसके तहत प्रदेश में 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा' का संचालन किया जाना है। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मो. सुलेमान ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए योजना का लाभ सभी पात्र को मिले यह सुनिश्चित करने के निर्देश सर्वसंबंधितो को देते हुए बताया है कि उक्त योजना के लिए सेवाप्रदाता संस्था M/s. ICATT Health Solution Pvt. Ltd. (ICATT) के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है। 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा अंतर्गत अत्यंत गंभीर रोगियों / दुर्घटना पीडितों को विशेष चिकित्सकीय उपचार हेतु देश के उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित परिवहन किया जा सकेगा।
योजना की रुपरेखा
एयर एम्बुलेंस सेवा अंतर्गत 1 'हेली एम्बुलेंस एवं 1 'फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस' संचालित होगे, जोकि प्रदेश के सभी जिलों के नागरिकों की सेवा में तैनात होंगे। उक्त् एयर एम्बुलेंस सेवा में सेवाप्रदाता संस्था के माध्यम से उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेंशा तैनात रहेगी, यह सेवा चिकित्सा हेतु आपात स्थिति निर्मित होने पर गंभीर रोगी / दुर्घटना पीडित की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट करेगी।
'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा' में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा, जो कि आवश्यकता पडने पर विभिन्न हवाई अड्डों से मध्यप्रदेश के किसी भी स्थान पर पहुंचने में सक्षम है। 'फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग आई सी.यू.' विमान राज्य के मौजूदा सभी हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टी से जुडा रहेगा। उक्त सेवा का संचालन भोपाल स्थित कमांड सेंटर से किया जायेगा जिसका समन्वय 108 एम्बुलेंस कॉल सेण्टर से रहेगा।
योजना का लाम हेतु निर्धारित पात्रता
'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा' अंतर्गत निःशुल्क अथवा सशुल्क एयर परिवहन सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्डधारी रोगी के उपचार हेतु राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन किया जाएगा। अन्य रोगी जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं है, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल मे अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत सडक एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा से पीडित को राज्य के अदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निःशुल्क परिवहन किया जाएगा।
मानक संचालन प्रक्रिया
मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सकीय आवश्यकता अनुसार प्रदेश के रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों पर 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा' से हवाई परिवहन के लिए राज्य स्तर पर समन्वय हेतु शासन की तरफ से Single Point of Contact एन.एच.एम. कर्यालय होगा। इसके साथ ही विभिन्न स्तर पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार नोडल ऑफिसर को अधिकृत किया गया है , जिसके अनुसार गंभीर रोगी/दुर्घटना पीड़ित का एयर एम्बुलेंस से रेफरल तथा एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी की जानकारी के अनुसार दुर्घटना के प्रकरण में संभाग के अंदर निःशुल्क परिवहन के लिए जिला कलेक्टर, दुर्घटना के प्रकरण में संभाग के बाहर निःशुल्क परिवहन के लिए स्वास्थ्य आयुक्त, सभाग से बाहर (राज्य के अंदर) अन्य गंभीर चिकित्सकीय प्रकरण का निःशुल्क परिवहन के लिए संभाग आयुक्त, राज्य के बाहर निःशुल्क परिवहन के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा अधिकृत नोडल अधिकारी रहेंगे तथा समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण के लिए एन.एच.एम. कार्यालय समक्ष नोडल अधिकारी नियुक्त किए गये हैं।
मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
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