आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर संजय नगर, ग्वाल टोली क्षेत्र से 40 लीटर कच्ची शराब जप्त की
आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
2 प्रकरण कायम,जप्त शराब की अनुमानित कीमत 8000/-
नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के अवैध शराब के विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में दैनिक समाचार पत्र अवैध शराब विक्रय के संबंध में प्रकाशित समाचार (खबर) एवं प्राप्त शिकायत में उल्लेखित वार्ड संजय नगर में शराब बेंचने वाले व्यक्तियों के नाम दुर्गा चौधरी, संतोष कहार उर्फ संतु, चंदन उर्फ चिन्टु यादव, ममता बाई, मधु वानखेड़े उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 28.09.2024 को जिले के समस्त आबकारी कार्यपालिक स्टाॅफ द्वारा आकस्मिक दविश दी गई। कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता के समक्ष शिकायत में उल्लेखित व्यक्तियों के घरों की एवं घर के आसपास संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई।
कार्यवाही में आरोपी ममता पत्नी भरत डागोर, उम्र 45 वर्ष निवासी संजय नगर ग्वालटोली से 15 लीटर हाथभटटी मदिरा एवं सोनू पिता सुन्दरलाल डागोर उम्र 43 वर्ष निवासी संजय नगर ग्वालटोली 25 लीटर हाथभटटी मदिरा जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत राशि रुपये 8000/- आंकलित की गई है।
उपरोक्त की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता विक्रम मेषकर एवं ममताबाई को मौके पर अवगत कराया गया। उनके द्वारा कार्यवाही से संतुष्ट होना बताया गया। उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राहुल ढोके, विनोद सल्लाम आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी ,राजेश साहू, कृष्ण कुमार आबकारी आरक्षक रघुवीर निमोदा, विकास लोखड़े, धर्मेद्र बारंगे, दुर्गेश पथरिया, भावना यादव का सराहनीय योगदान रहा आबकारी विभाग निरंतर अवैध शराब की शिकायतो पर त्वरित कार्यवाही जारी रहेगी।
No comments:
Post a Comment