मनोज सोनी एडिटर इन चीफ
पतंगबाजी के लिए चायनीज मांझे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित
उल्लघंन पर नियमानुसार संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी
नर्मदापुरम। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम डी.के. सिंह ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आदेशित किया है कि वह अपने अनुभाग अंतर्गत पूर्णरूप से चायनीज मांझों का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने हेतु प्रतिबंधित करें। तथा उल्लघंन किये जाने पर नियमानुसार संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम ने उक्त आदेश आमजनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिए है। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रायः यह देखा जाता है, कि बहुतयात व्यक्तियों द्वारा पतंगबाजी किये जाने हेतु चायनीज मांझो का उपयोग किया जाता है। यह चायनीज मांझों का निर्माण अत्यंत ही घातक कांच मिश्रण एवं अन्य केमिकल के निर्माण से तैयार किये जाने के कारण इनका उपयोग मानव जीवन हेतु असुरक्षित है। कतिपय मामलों में यह भी देखा गया है कि चायनीज मांझों के साथ पंतग बाजी किये जाने से आमजन के लिए असुरक्षित व मानव शरीर को इन चायनीज मांझों के कारण अक्सर गंभीर चोट जैसे हाथ कटना, गला कटना अथवा शरीर के अन्य अंग दुर्घटनाग्रस्त होते है।
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