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Friday, 11 April 2025

नाबालिग बालिका से दुराचार एवं हत्या के आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा नर्मदापुरम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है


 

मनोज सोनी एडिटर इन चीफ


 नाबालिग बालिका से दुराचार एवं हत्या के आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा नर्मदापुरम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है


नर्मदापुरम।  प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी मालवा जिला- नर्मदापुरम श्रीमती तबस्सुम खान, ने आरोपी अजय वाडिवा पिता हेमराज वाडिवा उम 30 साल निवासी ग्राम खल खारदा सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम के अपराध क्रमांक 02/2025 धारा 137(2) BNS 103(1),65(2),66 BNS,5(m)/6 POSCO ACT में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02-01-2025 को रात 10/27 बजे के बीच थाना सिवनी मालवा की डायल 100 को ग्राम नयापुरा से एक छोटी बच्ची उम्र 06 वर्ष के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसे मौके पर पहुंचकर डायल 100 के आर. 65 राहुल कौशल द्वारा परिजनों के साथ घर के आस पड़ोस में बच्ची की तलाश की गई। जिसके उपरांत परिजन द्वारा संदेही अजय आदिवासी पर व्यक्त करने पर गुम इंसान 04/25 दर्ज किया गया तथा गुमशुदा नाबालिग होने एवं संदेही अजय आदिवासी के द्वारा बच्ची अपहरण करने के संदेह पर अप. क्र. 02/25 धारा 137 (2) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की प्रकृति गंभीर एवं संवेदनशील होने से पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉ. गुरकरन सिंह एवं अनु. अधि. सिवनी मालवा राजू रजक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं संदेही को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व प्रकरण में भौतिक साक्ष्य संकलित करने के निर्देश दिये गए। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में घटना स्थल का एफएसएल अधिकारी से निरीक्षण कराकर घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित किये गए।

उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी निरी अनूप उईके द्वारा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा आरोपी अजय वाडिवा पिता हेमराज वाडिवा उम्र 30 साल निवासी ग्राम खल खारदा सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम को घटना के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। थाना सिवनी मालवा द्वारा महज 10 दिवस के अंदर दिनांक 13/01/2025 को मामले में अनुसंधान कर अभियोग पत्र, एडीजे न्यायालय. सिवनी मालवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें परिजन, स्वतंत्र साक्षी एवं अन्य साक्षी मिलाकर कुल 41 अभियोजन साक्षियों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था।, न्यायालय द्वारा साक्षियों के परीक्षण उपरांत महज 2 माह 28 दिन के अंदर ट्रायल पूर्ण कर आज दिनांक 11/04/25 को आरोपी अजय वाडिवा पिता हेमराज वाडिवा उम्र 30 साल निवासी ग्राम खल खारदा सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम को सभी धाराओं में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा से दंडित किया गया है।

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा नर्मदापुरम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विगत 3 वर्षों में नर्मदापुरम पुलिस द्वारा तीसरी बार इस तरह की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।


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