मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 पर कार्यशाला का आयोजन
ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की दी गई जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो रहा क्रियान्वयन
नर्मदापुर । सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों की जानकारी के लिए गत दिवस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, नर्मदापुरम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त श्रीमती अर्थ रजनी मालवीय द्वारा अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी कार्यशाला में उपस्थित बस ऑपरेटरों को दी गई। उन्होंने बताया कि नियोजकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने वाहनों एवं कर्मकारों का पंजीयन कराना अनिवार्य है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती रिंकू शर्मा ने सभी ऑपरेटरों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिपालन में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं और अधिनियम के तहत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कार्यशाला के दौरान राकेश फौजदार ने जानकारी दी कि उनकी सभी बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) की व्यवस्था पहले से की गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।कार्यशाला में श्रम पदाधिकारी श्रीमती वर्षा इरपाचे, श्रम निरीक्षक श्रीमती ज्योति पी.ए., सुश्री सरिता साहू, राकेश फौजदार, , राजेंद्र तोमर, मनीष तिवारी, राजेंद्र सिंह, उमेश गोयल, रामपाल चौधरी, देवेंद्र एवं श्सागर सहित अन्य बस संचालक व परिवहन क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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