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Wednesday, 16 July 2025

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार हेतु कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार हेतु कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा


नर्मदापुरम। प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत युवाओं को स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री लोन प्राप्त किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 50 हजार से राशि रूपये 50.00 लाख तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार सेवा/खुदरा व्यवसाय क्षेत्र की इकाईयों स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 50 हजार से राशि रूपये 25.00 लाख तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त योजना हेतु आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।  आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 से 45 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय राशि रूपये 12.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। यदि आवेदक का परिवार आयकरदाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणिका (Income Tax Return) प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिये। योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण Term Loan & Working Capital Loan पर 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 07 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जावेगा। योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जावेगी। योजना में गारंटी फीस (CGTMSE) प्रचलित दर पर अधिकतम 07 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) शासन द्वारा प्रदान की जावेगी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नर्मदापुरम द्वारा बतलाया गया, कि उक्त् योजनान्तर्गत आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित हैं। योजना का www.samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा 


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