बस स्टैंड पर परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान, 11 बसों पर की चालानी कार्रवाई कई बसों में कम क्षमता के अग्निशामक यंत्र मिले, तो कुछ में एक्सपायरी तिथि समाप्त मिले यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया न लेने एवं उनके साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी - AKN News India

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Sunday, 18 January 2026

बस स्टैंड पर परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान, 11 बसों पर की चालानी कार्रवाई कई बसों में कम क्षमता के अग्निशामक यंत्र मिले, तो कुछ में एक्सपायरी तिथि समाप्त मिले यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया न लेने एवं उनके साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी



 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


 बस स्टैंड पर परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान, 11 बसों पर की चालानी कार्रवाई

कई बसों में कम क्षमता के अग्निशामक यंत्र मिले, तो कुछ में  एक्सपायरी तिथि समाप्त मिले

यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया न लेने एवं उनके साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी 


नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में नर्मदापुरम बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आरटीओ श्रीमती रिंकु शर्मा एवं परिवहन निरीक्षक अनिमेष जैन द्वारा 25 से अधिक बसों की सघन चेकिंग की गई। 

जांच में कई बसों में 10 किलोग्राम से कम क्षमता के अग्निशामक यंत्र पाए गए तथा कुछ में अग्निशामक यंत्रों की एक्सपायरी तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त बसों में अनधिकृत अतिरिक्त एलईडी लाइट लगाए जाने के मामले भी सामने आए। इन अनियमितताओं पर कुल 11 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने बस चालकों को वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यात्री सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक बस में मेडिकल बॉक्स उपलब्ध रखने, 10 किलोग्राम क्षमता के वैध अग्निशामक यंत्र रखने, अतिरिक्त एलईडी लाइट न लगाने, यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया न लेने एवं उनके साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने की हिदायत दी गई।

आरटीओ श्रीमती रिंकु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई बस बिना वैध परमिट संचालित पाई जाती है तो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की नवीन संशोधित धारा 13(2)(क) के तहत बैठक क्षमता के अनुसार प्रति सीट 1000 रुपये का कर तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 192(क) के अंतर्गत 10,000 रुपये शमन शुल्क वसूल किया जाएगा।




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