आबकारी विभाग द्वारा शहर नर्मदापुरम एवं इटारसी शहर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी दल द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी
नर्मदापुरम। आबकारी विभाग द्वारा शहर नर्मदापुरम एवं इटारसी शहर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही 40 पाव अंग्रेजी शराब तथा 45 बल्क लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब एवं अवैध शराब परिवहन करते हुए एक दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल जप्त आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही जप्त सामग्री की अनुमानित 105000/-कीमत बताई गई है।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त नर्मदापुरम शहर में आबकारी दल द्वारा के भोपाल तिराहे के समीप एक दोपहिया वाहन से 40 पाव ओसी व्हिस्की जप्त कर आरोपी रितिक मीणा पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
वृत्त इटारसी शहर में भी ग्राम पीपल ढाना के समीप नदी के पास से कार्यवाही कर आबकारी दल द्वारा 900 किलोग्राम महुआ लहान एवं 45 लीटर हाथभट्टी शराब जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹105000/- है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सूयस फौजदार, आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, आबकारी आरक्षक विकास लोखंडे, राजा सैनी, मदन सिंह रघुवंशी, रघुवीर प्रसाद निमोदा एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी।_ 40 पाव अंग्रेजी शराब तथा 45 बल्क लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब एवं अवैध शराब परिवहन करते हुए एक दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल जप्त आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही जप्त सामग्री की अनुमानित 105000/-कीमत बताई गई है।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त नर्मदापुरम शहर में आबकारी दल द्वारा के भोपाल तिराहे के समीप एक दोपहिया वाहन से 40 पाव ओसी व्हिस्की जप्त कर आरोपी रितिक मीणा पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। वृत्त इटारसी शहर में भी ग्राम पीपल ढाना के समीप नदी के पास से कार्यवाही कर आबकारी दल द्वारा 900 किलोग्राम महुआ लहान एवं 45 लीटर हाथभट्टी शराब जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत ₹105000/- है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सूयस फौजदार, आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, आबकारी आरक्षक विकास लोखंडे, राजा सैनी, मदन सिंह रघुवंशी, रघुवीर प्रसाद निमोदा एवं नगर सैनिक मोहन यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी।
मनोज सोनी editor-in-chief


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