देसी मदिरा प्लेन शराब परिवहन करते हुए मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार
आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।
जप्त शराब एवं वाहन की अनुमानित कीमत 55000/- रुपए
नर्मदा पुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में जिले अवैध शराब विक्रय, परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत को दोपहर के समय मुखबिर की सूचना के आधार पर बांद्रा भान से सांगाखेड़ा रोड पर ग्राम सांगाखेड़ा में आरोपी ओमप्रकाश यादव पिता छोटेलाल यादव निवासी आंचलखेड़ा के द्वारा मोटर साइकल से परिवहन करते हुए 44 पाव देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । उक्त आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 1 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मोटरसाइकल एवं मदिरा कब्जा आबकारी लिया गया। मदिरा एवं मोटरसाइकल की कुल कीमत लगभग ₹55000 आंकी गई है। कारवाई में आबकारी उप निरीक्षक वासुदेवाचार्य त्रिपाठी आरक्षक योगेश कुमार एवं भावना यादव का विशेष योगदान था ।
जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में आबकारी टीमों के द्वारा आबकारी अपराधों के रोकथाम हेतु कार्यवाहियां की जा रही हैं एवं आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।
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