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Sunday, 14 September 2025

डांडिया, रामलीला व दुर्गोत्सव समितियां अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी, पंडाल की सज्जा करें


 मनोज सोनी एडिटर इन चीफ 


डांडिया, रामलीला व दुर्गोत्सव समितियां अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी, पंडाल की सज्जा करें


नर्मदापुरम।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रामलीला, दर्गोत्सव, डांडिया एवं गरबा उत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाकियों में बिजली साज-सज्जा कंपनी से नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन आवश्यक रूप से लेकर ही करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नवरात्रि त्यौहार (22 सितंबर) तथा गरबा पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए माकूल प्रबंध किए हैं। प्रदेश की सभी धर्म की धार्मिक उत्सव समितियों से विद्युत क्षेत्र की सभी कंपनियों ने अपील की है कि वे धार्मिक आयोजन पूरे उत्ल्लास, तन्मयता और परम्परानुसार मनाएं साथ ही पण्डाल और उसके बाहर मैदान, सड़क पर लगाई जाने वाली बिजली में कम से कम 25 प्रतिशत की बचत कर ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दें।

अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें

बिजली कंपनी के पोर्टल http://saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। 

आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल झाँकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान

अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका। पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना। अनधिकृत विद्‌युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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